LIVE : बहस कि दिशा : आरटीई एक्ट 23 उपधारा (1) में विहित प्रावधानों को आधार बनाकर टेट से छूट दिया जा सकता

शिक्षामित्र समायोजन, बाल शिक्षा अधिकार विषयक मामला है या नही, साथ ही आरटीई एक्ट 23 उपधारा (1) में विहित प्रावधानों को आधार बनाकर टेट से छूट दिया जा सकता, यह राज्य सरकार का बिशेषाधिकार है! बहस कि दिशा इस तरफ बढती हुई!
जय शिक्षामित्र
ह्रदयेश दुवे
Updbss
[03/05 12:57 pm] +91 94503 28015: भूषण जी ने कोर्ट को स्नातक और ट्रेनिंग के बारे मे बताया तथा ये भी बताया कि बीएड प्राइमरी के लिए वैध नही है
[03/05 12:57 pm] +91 94503 28015: पूरा शिक्षामित्र समाज सेव जोन में पहुँच रहे है
[03/05 12:57 pm] +91 94503 28015: [03/05, 12:53 p.m.] +91 81267 94183: शांति भूषण बहस कर रहे हैं।
[03/05, 12:54 p.m.] +91 75004 60231: शांति भूषण भयंकर बहस करते हुए
[03/05 1:17 pm] +91 94503 28015: मित्रों इस समय लंच हो गया है और कोर्ट उठ गई है।
अब लंच के बाद पुनः अपने केस की सुनवाई होगी। सुबह से लगातार अपना ही के सुना गया और संगठनों के वकीलों ने कोर्ट को शिक्षामित्रों के पूरे इतिहास व पंचायत राज अधिनियम व आरटीई एक्ट से अवगत कराया।
साथ ही अभी पिछले कुछ दिन पहले इसी कोर्ट में एक अन्य केस में 365 दिन के संविदा कर्मी को नियमित किए जाने का आदेश दिया गया था, उस पर भी अधिवक्ताओं ने कोर्ट को अवगत कराया
अब कोर्ट पुनः लंच के बाद बैठेगी। और वकील अपनी बहस करेंगे।
आज लंच के बाद कोर्ट 3:25 बजे तक ही चलेगी।
आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो भी होगा वह आप के पक्ष में होगा।
और आपकी नौकरी सुरक्षित होगी। इसके लिए आप सभी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए।
सूचना स्रोत,
विश्वनाथ सिंह कुशवाहा,
रीना सिंह,
लेखक,
सय्यद जावेद मियाँ,
आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
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