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शिक्षामित्र को शिक्षक मानना बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 का उल्लंघन

सहायक अध्यापकों की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई है कि शिक्षा मित्रों को जब बेसिक शिक्षा विभाग सहायक अध्यापक नहीं मान रहा है तो उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर किस तरह तैनाती दे सकता है।
विभाग से पूछा गया कि जब शिक्षामित्र शिक्षक नहीं हैं तो आखिर कौन सा आधार बनाकर उनकी तैनाती के लिए सहायक अध्यापकों को स्कूल से हटाया जा रहा है। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई है कि शिक्षामित्रों के पद सृजन के दौरान उनकी तैनाती जिस आधार पर स्कूलों में थी उसी आधार पर ही होनी चाहिए। साथ ही शिक्षामित्रों की तैनाती के लिए सहायक अध्यापकों का ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। जिस पर हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों को राहत देते हुए कहा है कि शिक्षामित्र को शिक्षक मानना बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 का उल्लंघन हैं। शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ऐसे में शिक्षामित्रों की स्कूलों में तैनाती देने के लिए सहायक अध्यापकों को नहीं हटाया जा सकता है।

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