UP के परिषदीय विद्यालयों में अब बिना परिक्षा के मिलेगी नौकरी, जारी हुआ आदेश, पर ये हैं शर्तें

वाराणसी/प्रयागराज. उत्तर प्रदेश में अब परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनना अब आसान हो जाएगा। इसके लिये न तो किसी शिक्षक भर्ती परिक्षा में आवेदन करना होगा और न ही कोई परिक्षा पास करने की जरूरत होगी।
बस आपके पास अध्यापक के संबंधित पद की योग्यता प्रशिक्षण और टीईटी व सीटीईटी पास होना होगा। इतनी योग्यता होने पर सीधे नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिये आदेश भी जारी कर दिये गए हैं। पर इसके साथ एक शर्त भी है। यह आदेश हर अभ्यर्थी पर लागू नहीं होगा। आदेश केवल परिषदीय विद्यालयों में मृतक आश्रित कोटे के तहत आने वाले अभ्यर्थियों के लिये है।

इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव रूबी सिंह की ओर से बाकायदा एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में साफ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले संचालित विद्यालयों कार्यालयों में काम करने वाले टीचर्स शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों को परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिेय लम्बी पूछताछ और भर्ती परिक्षा से गजरना पड़ता है। परिक्षा में शामिल न होने पर पद की योग्यता होते हुए भी फोर्थ क्लास में नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाता है।


सचिव ने अध्यापक सेवा नियमावली 1981 का हवाला देते हुए साफ किया है कि इसके मुताबिक अगर निर्धारित शैक्षिक व प्रशिक्षण योग्यता के साथ ही नियम-14 के मुताबिक अर्ह होने पर अभ्यर्थी को भर्ती परिक्षा पास करने की कोई जरूरत नहीं