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हाईकोर्ट का चकबंदी लेखपाल भर्ती पर रोक से इनकार : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

चकबंदी लेखपाल भर्ती पर रोक से इनकार
विधि संवाददाता, इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2831 चकबंदी लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार व उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से छह हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने गाजीपुर के अनुसूचित जाति के अरविंद कुमार की याचिका पर दिया है। याचिका में आरक्षण नियमों का उल्लंघन किए जाने के कारण आयोग द्वारा निकाले गए विज्ञापन को रद किए जाने की मांग की गई है।

याची का कहना है कि अनुसूचित जाति के 595 पद होने चाहिए जबकि 50 पद ही विज्ञापित किए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता जगदीश सिंह बुंदेला ने कोर्ट में चार्ट पेश किया और बताया कि प्रदेश में चकबंदी लेखपालों के सामान्य वर्ग के 2688 पद हैं जिनमें से 739 भरे हुए हैं और 1949 पद खाली हैं। इसी प्रकार एससी के 1129 पदों में 1079 पद भरे हैं, सिर्फ 50 पद खाली है। एसटी के 107 पदों में से 44 भरें हैं तथा 63 खाली हैं।

इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के 1452 पदों में से 683 पद भरे हैं तथा 769 पद खाली हैं। इस प्रकार आयोग ने वर्गवार खाली पदों को भरने का विज्ञापन निकाला है जो आरक्षण कानूनों के अनुरूप है। इसी संबंध में लखनऊ खंडपीठ के सुनील कुमार गौतम केस का हवाला दिया गया जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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