पुलिसकर्मियों की भर्ती का मामला , दोबारा मेरिट तैयार करने का एकल पीठ का आदेश रद

35 हजार कांस्टेबलों को राहत
विधि संवाददाता, इलाहाबाद - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2009 की 35 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती मामले में एकलपीठ के आदेश को रद कर दिया है जिसके तहत पुलिस भर्ती बोर्ड को िपछड़े वर्ग अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट दोबारा तैयार करने का निर्देश दिया गया था।  एकल पीठ ने कहा था कि पिछड़े वर्ग अभ्यर्थी को प्रश्नपत्र के भाग दो में 1.25 अंक प्रति सही उत्तर पर तथा छह गलत प्रश्नों पर 7.50 अंक अलग से दिया जाए तथा मेरिट लिस्ट तैयार की जाए।

खण्डपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील को मंजूर करते हुए कहा कि इस प्रकार से तैयार मेरिट लिस्ट एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी को प्रभावित करेगी जो कानूनन मान्य नहीं है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खण्डपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सरकारी अधिवक्ता पीयूष शुक्ल के तर्को से सहमत होते हुए दिया है। राज्य सरकार का कहना था कि चयन बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से औसत अंक बढ़ा दिए थे। इस तरह से किसी भी श्रेणी का अभ्यर्थी प्रभावित नहीं हो रहा था, किंतु एकल न्यायमूर्ति के निर्देश से केवल पिछड़ा वर्ग की मेरिट लिस्ट तैयार करने से अन्य श्रेणी अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव होगा, इसलिए यह आदेश न्यायसंगत नहीं है। कोर्ट के इस फैसले से चयन बोर्ड के फैसले की पुष्टि हो गई है। कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड स्वायत्त संस्था है। निष्पक्ष निर्णय लेने का उसे पूरा अधिकार है। चयन प्रक्रिया में अपनाई गई पद्धति दोषपूर्ण नहीं है।
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