जागरण संवाददाता, आगरा: दस साल पहले प्रदेश सरकार ने विशिष्ट बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी न मिलने तक 2500 रुपये प्रति माह मानदेय देने की बात कही थी। शासनादेश जारी कर सरकार इसे भूल गई। शिक्षकों ने हाईकोर्ट की शरण ली तो सरकार ने अपने बचाव में एक नया शासनादेश जारी कर दिया। 10 साल बाद सरकार को अपने पुराने शासनादेश में भूल नजर आई है।
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2004 में शासन ने विशिष्ट बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक विज्ञप्ति जारी की थी। विज्ञप्ति में स्पष्ट उल्लेख था कि विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 2500 रुपये प्रतिमाह देय होगा। यह छात्रवृत्ति अभ्यर्थी को तब तक अनुमन्य होगी, जब तक विभाग द्वारा उनको अध्यापक पद पर नियमित नियुक्ति नहीं दे दी जाती। विज्ञप्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण अगस्त 2004 से शुरू हुआ। जिले में करीब 1200 अभ्यर्थियों को उस समय मई 2005 तक मानदेय का भुगतान कर दिया गया। मगर उनको नियुक्ति दिसंबर 2005 में प्रदान की गई। नियुक्ति मिलने के बाद सात महीने का मानदेय शिक्षक भी भूल गए और शासन ने भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वर्ष 2010 में शिक्षक मानदेय के लिए हाईकोर्ट की शरण में चले गए। विशिष्ट बीटीसी एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र नरवार ने बताया कि हाईकोर्ट ने शिक्षकों के हित में निर्णय देते हुए सरकार को मानदेय भुगतान का आदेश दिया है।निर्णय के बाद जब शिक्षक डायट कार्यालय में अपना आवेदन देने गए तो आवेदन लेने से इन्कार कर दिया गया। डायट प्राचार्य कमलेश कुमार ने बताया कि सचिव की ओर से नया आदेश आ गया है। इसमें प्रशिक्षण तक ही मानदेय देने का आदेश है।
अपनी गर्दन बचा रही सरकार
एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का कहना है कि सरकार शुद्धि पत्र जारी कर मानदेय देने से बचना चाहती है। प्रदेश में करीब 40 हजार विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को उनको मानदेय के रूप में करोड़ों रुपये देने होंगे। वहीं, मानदेय देने पर शिक्षकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का भी लाभ मिल जाएगा।
अपनी गर्दन बचा रही सरकार
एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का कहना है कि सरकार शुद्धि पत्र जारी कर मानदेय देने से बचना चाहती है। प्रदेश में करीब 40 हजार विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को उनको मानदेय के रूप में करोड़ों रुपये देने होंगे। वहीं, मानदेय देने पर शिक्षकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का भी लाभ मिल जाएगा।
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