इलाहाबाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जाट आरक्षण के मुद्दे पर राम सिंह के
केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर आठ सप्ताह में फैसला लेने का
निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जाटों को अन्य पिछड़ा
वर्ग में शामिल करने की केन्द्र सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन एवं न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा की खंडपीठ ने राजबीर व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जाट आरक्षण को लेकर याची के प्रत्यावेदन पर सर्वोच्च अदालत के निर्णय के तहत कानून के मुताबिक निर्णय ले। याचिका के अनुसार सर्वोच्च अदालत ने राम सिंह के मामले में 17 मार्च के फैसले से जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल करने की केंद्र सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी थी। क्योंकि उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए उनका सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ापन नहीं साबित हो सका था। याचिका में कहा गया कि राम सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के मुद्दे पर विचार करने को बाध्य है। इसपर कोर्ट ने मामले की मेरिट पर विचार किए बगैर सरकार को निर्देश दिया कि जाट आरक्षण के मुद्दे पर आठ सप्ताह में कानून के मुताबिक निर्णय ले।
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