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हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से शिक्षामित्र गदगद : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से शिक्षामित्र गदगद
जागरण संवाददाता, रामपुर : शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने को लेकर आए हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। यह जानकारी मिलते ही शिक्षामित्र झूम उठे। मिठाई बांटी और खुशी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने एक सप्ताह में वेतन और एरियर का भुगतान कराने की मांग की है।

सोमवार को शिक्षामित्र अंबेडकर पार्क पर एकत्र हुए। इस अवसर पर आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष जावेद मियां ने कहा कि हमें न्याय पालिका पर विश्वास था। सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि कानून हमेशा सत्यता पर टिका है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार और संगठन के वकीलों ने सिलसिलेबार दलीलें पेश कीं। अच्छी बहस का ही नतीजा रहा, जो उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। आगे की सुनवाई 24 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है। बोले कि शिक्षामित्रों पर टीईटी लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जिला बेसिक शिक्षाधिकारी एवं बेसिक शिक्षाधिकारी को एक सप्ताह के भीतर समायोजित शिक्षकों के वेतन और एरियर का भुगतान कर देना चाहिए। यदि वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो मजबूरी में आंदोलन का सहारा लिया जाएगा। इस दौरान सभी ने एक दूसरे का मिठाई खिलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर्ष व्यक्त किया। कार्यकम्र में खालिद मोहम्मद, दाऊद हसन, शन्नू खां, हरीश कुमार, स्वराज यादव, आसिफ अली, मोहम्मद नासिर, राजेश पाली, जाने आलम, वीरेन्द्र कुमार, मोहम्मद सलीम, शाहिद हुसैन, नदीम खां, वकील अहमद, रिजवान, धर्मपाल आदि उपस्थित रहे।

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