12 हजार अभ्यर्थियों को मिलेगा एक और मौका, जल्द शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया
लखनऊ, उत्तर प्रदेश में चल रही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में लगभग 12,091 अभ्यर्थियों को एक मौका और मिलेगा। ये वे अभ्यर्थी हैं जिनके टीईटी अंक कट ऑफ मेरिट में ज्यादा हैं लेकिन उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा सचिव आशीष गोयल ने ऐसे अभ्यर्थियों को एक और मौका देने का निर्देश दिया है। जल्द ही ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी।
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लखनऊ, उत्तर प्रदेश में चल रही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में लगभग 12,091 अभ्यर्थियों को एक मौका और मिलेगा। ये वे अभ्यर्थी हैं जिनके टीईटी अंक कट ऑफ मेरिट में ज्यादा हैं लेकिन उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा सचिव आशीष गोयल ने ऐसे अभ्यर्थियों को एक और मौका देने का निर्देश दिया है। जल्द ही ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी।
दरअसल, ये वे
अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ मेरिट में तो आते थे लेकिन कई कारणों से इनका चयन
नहीं हो पाया। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा
परिषद से ऐसे अभ्यर्थियों का ब्यौरा मांगा था।
परिषद ने ऐसे अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगे थे जो कट ऑफ मेरिट में आने के बावजूद चयनित होने से रह गए थे। लगभग 12 हजार अभ्यर्थियों ने परिषद को प्रत्यावेदन सौंप शिकायत की थी कि मेरिट में आने के बावजूद उनका चयन नहीं हुआ। इन अभ्यर्थियों को एक और मौका देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को छह हफ्ते का समय दिया था।
वहीं दूसरी तरफ, 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अंतिम सुनवाई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिलों को भर्ती की ताजा सूचनाएं भेजने के निर्देश दिए हैं। भरे जा चुके पद, खाली रह गए पद और पद के खाली रहने का कारण भी जिलों को बताना होगा। शिक्षामित्र श्रेणी में कितने पद भरे और कितने पद खाली रह गए, ये भी सूचनाएं मांगी गई हैं। इस भर्ती में शिक्षामित्रों के लिए 10 फीसदी पद आरक्षित थे।
परिषद ने ऐसे अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगे थे जो कट ऑफ मेरिट में आने के बावजूद चयनित होने से रह गए थे। लगभग 12 हजार अभ्यर्थियों ने परिषद को प्रत्यावेदन सौंप शिकायत की थी कि मेरिट में आने के बावजूद उनका चयन नहीं हुआ। इन अभ्यर्थियों को एक और मौका देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को छह हफ्ते का समय दिया था।
वहीं दूसरी तरफ, 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अंतिम सुनवाई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिलों को भर्ती की ताजा सूचनाएं भेजने के निर्देश दिए हैं। भरे जा चुके पद, खाली रह गए पद और पद के खाली रहने का कारण भी जिलों को बताना होगा। शिक्षामित्र श्रेणी में कितने पद भरे और कितने पद खाली रह गए, ये भी सूचनाएं मांगी गई हैं। इस भर्ती में शिक्षामित्रों के लिए 10 फीसदी पद आरक्षित थे।
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