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आखिर क्यों नहीं नियुक्त हो रहे आयोग के अध्यक्ष व सदस्य : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति में देरी को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से चार अप्रैल तक जानकारी मांगी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि सर्च कमेटी गठित होने के तीन माह बाद भी अध्यक्ष व तीन सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई।
यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ल तथा न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने इलाहाबाद के चंद्रेश पांडेय व
सात अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि वर्ष 2006 से आयोग के द्वारा महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। विगत वर्ष अध्यक्ष की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने रद कर दिया। खाली पद को भरने के लिए याची ने याचिका दाखिल की, जिस पर सरकार ने बताया कि सर्च कमेटी गठित कर ली गई है। साथ ही विज्ञापन प्रकाशित किए जा चुके हैं।
दिसंबर 15 में यह जानकारी दी गई थी। कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। इसके तीन माह बाद भी पद खाली है। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और पूछा है कि सर्च कमेटी गठित होने के बाद अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है।
स्थायी अधिवक्ता वीके चंदेल को चार अप्रैल तक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
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