सातवें वेतन को लेकर कैबिनेट द्वारा स्वीकार की गई जी.पटनायक कमेटी की रिपोर्ट पर वित्त विभाग ने संकल्प आदेश जारी कर दिया है। इसके आधार पर अब वित्त विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया जाएगा। जिसमें वेतनमानों का उल्लेख होगा।
सातवें वेतन के संकल्प की खास बातें
- पहली जनवरी 2016 को पूर्व के वेतनमानों में देय डीए को मूल वेतन में शामिल किए जाने के फलस्वरूप पहली जनवरी 2016 से 30 जून 2016 तक का कोई डीए नहीं दिया जाएगा। पहली जुलाई 2016 से दो फीसदी डीए दिया जाएगा।
- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में तीन फीसदी की एक समान वार्षिक वेतन वृद्धि की दर तथा सभी के लिए समान रूप से वेतन वृद्धि की पहली जुलाई की विद्यमान तिथि के स्थान पर संबंधित कर्मचारी को उसकी नियुक्ति, प्रोन्नति और एसीपी के संबंध में पहली जनवरी या पहली जुलाई को वेतन वृद्धि की जाएगी।
- एसीपी का लाभ देने के लिए संतोषजनक सेवाओं के मानक के स्थान पर बहुत अच्छा मानक तय किया जाएगा।
- राजकीय और सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यूजीसी, एआईसीटीई, आईसीएआर वेतनमान वाले शिक्षकों को छोड़कर) के लिए लागू रही चयन वेतनमान और प्रोन्नति वेतनमान की व्यवस्था सातवें वेतन में भी जारी रहेगी।
- ऐसे राज्य कर्मचारी व सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारी जो प्रथम 16 साल की सेवा पूरी करने तक एसीपी या नियमित पदोन्नति के निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें आगे वार्षिक वेतनवृद्धियां स्वीकृत नहीं की जाएंगी।
- राज्य कर्मचारियों को पूर्व में मिल रहे भत्ते व सुविधाएं जारी रहेंगी।
- पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंसन राशिकरण, पारिवारिक पेंशन, महंगाई राहत तथा अन्य सुविधाएं जैसे अतिरिक्त पेंशन, पारिवारिक पेंशन, एक्सग्रेसिया लमसम कम्पनसेशन तथा स्थायी सेवक भत्ता आदि जो केंद्र के समान देय है, को पहली जनवरी 2016 से केंद्र के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के समान दिया जाएगा।
- सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स में वेतन व डीए पहली जनवरी 2017 (भुगतान पहली फरवरी 2017 को देय) से नगद किया जाएगा। पहली जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक का एरियर दो समान किस्तों में किया जाएगा।
- एरियर की 80 फीसदी धनराशि जीपीएफ में जमा होगी। 20 फीसदी नगद भुगतान की जाएगी।
- नई पेंशन योजना वालों को एरियर की धनराशि के दस फीसदी के बराबर धनराशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। बाकी 90 फीसदी एरियर विकल्प के आधार पर एनएससी के रूप में या उनके पीपीएफ खाते में जमा की जाएगी।
- स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स राज्य के न्यायिक सेवा तथा उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, स्नातक, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों और कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, वर्कचार्ज कर्मचारियों, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों के व निगमों के कर्मचारी, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, विकास प्राधिकरण एवं जल संस्थानों के कर्मचारी और जूनियर डाक्टरों पर लागू नहीं होगी।
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सातवें वेतन के संकल्प की खास बातें
- पहली जनवरी 2016 को पूर्व के वेतनमानों में देय डीए को मूल वेतन में शामिल किए जाने के फलस्वरूप पहली जनवरी 2016 से 30 जून 2016 तक का कोई डीए नहीं दिया जाएगा। पहली जुलाई 2016 से दो फीसदी डीए दिया जाएगा।
- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में तीन फीसदी की एक समान वार्षिक वेतन वृद्धि की दर तथा सभी के लिए समान रूप से वेतन वृद्धि की पहली जुलाई की विद्यमान तिथि के स्थान पर संबंधित कर्मचारी को उसकी नियुक्ति, प्रोन्नति और एसीपी के संबंध में पहली जनवरी या पहली जुलाई को वेतन वृद्धि की जाएगी।
- एसीपी का लाभ देने के लिए संतोषजनक सेवाओं के मानक के स्थान पर बहुत अच्छा मानक तय किया जाएगा।
- राजकीय और सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यूजीसी, एआईसीटीई, आईसीएआर वेतनमान वाले शिक्षकों को छोड़कर) के लिए लागू रही चयन वेतनमान और प्रोन्नति वेतनमान की व्यवस्था सातवें वेतन में भी जारी रहेगी।
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- राज्य कर्मचारियों को पूर्व में मिल रहे भत्ते व सुविधाएं जारी रहेंगी।
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- सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स में वेतन व डीए पहली जनवरी 2017 (भुगतान पहली फरवरी 2017 को देय) से नगद किया जाएगा। पहली जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक का एरियर दो समान किस्तों में किया जाएगा।
- एरियर की 80 फीसदी धनराशि जीपीएफ में जमा होगी। 20 फीसदी नगद भुगतान की जाएगी।
- नई पेंशन योजना वालों को एरियर की धनराशि के दस फीसदी के बराबर धनराशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। बाकी 90 फीसदी एरियर विकल्प के आधार पर एनएससी के रूप में या उनके पीपीएफ खाते में जमा की जाएगी।
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