12 हजार सहायक अध्यापक भर्ती भी कोर्ट के हवाले, 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती भी हाईकोर्ट के निर्णय के अनन्तिम निर्णय के अधीन होगी

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती भी हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन हो गई है। भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायामूर्ति एके गुप्ता ने यह आदेश दिया है।
नियुक्ति प्रक्रिया को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि नियुक्तियां 15वें संशोधन के आधार पर भी की जानी हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि 12460 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 15 दिसंबर 2016 को शासनादेश जारी किया गया। सचिव बेसिक शिक्षा के निर्देश पर बीएसए ने 23 दिसंबर 2016 को विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन में वहीं चयन प्रक्रिया अपनाई गई है जो 15वें संशोधन में है। याचिका में मांग की गई है कि नियुक्तियां 12वें संशोधन के अनुसार यानी टीईटी प्राप्तांक पर की जाये। कोर्ट को बताया गया कि 16448 सहायक अध्यापक भर्ती भी इसी आधार पर की जा रही है। जिसे कोर्ट ने विचार के लिए स्वीकार करते हुए नियुक्तियां निर्णय के अधीन रखा है। कोर्ट ने 12460 भर्ती मामले को भी निर्णय के अधीन रखते हुए 23 फरवरी को अगली सुनवाई नियत की है।

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