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दो जिलों में हुई लेखपालों की भर्ती के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील, चीफ जस्टिस सोमवार को करेंगे सुनवाई

इलाहाबाद। वाराणसी व गाजीपुर में कुछ महीने पहले की गयी लेखपालों की भर्ती के खिलाफ हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर कर चुनौती दी गयी है।
हाईकोर्ट के एकल जज ने दो अलग-अलग दिये गये फैसलों द्वारा इन भर्तियों को सही करार दिया है, परन्तु भर्ती में असफल अभ्यर्थियों ने अब दोनों जिलों की लेखपाल भर्ती को दो जजों के समक्ष अपील दायर कर चुनौती दी है। चीफ जस्टिस डीबी भोसले व जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने
स्थाई अधिवक्ता रामानंद पांडेय से इन भर्तियों को लेकर उठाये गये सवालों पर जरूरी जानकारी मांगी है। चयनितों में से कुछ को नोटिस जारी कर उनका भी पक्ष जानना चाहा है। असफल अभ्यर्थियों का कहना है कि आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। वाराणसी में तो चयनितों की दो बार लिस्ट जारी की गयी। पहली लिस्ट के चयनितों को दूसरी लिस्ट से गायब कर दिया गया है। आरक्षण के नाम पर सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकारों का हनन किया गया है। हाईकोर्ट असफल अभ्यर्थियों की अपीलों पर 13 फरवरी को सुनवाई करेगा।
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