Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को राहत, सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को किया निरस्त

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेसिक शिक्षा परिषद के वकीलों को हुए गलत भुगतान की परिषद के सचिव व बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव से व्यक्तिगत वसूली आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी हाईकोर्ट नियुक्ति की वैधता की सुनवाई कर रहा है।
ऐसे में याचिका पर अंतिम निर्णय होने से पहले गलत भुगतान की अधिकारियों से वसूली उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित करते समय सरकारी खजाने की हुए नुकसान की वसूली आदेश पर विचार कर सकता है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण मिश्र तथा न्यायमूर्ति अमिताब राय की खंडपीठ ने उप्र बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के सचिव संजय सिन्हा की विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। अधिवक्ता घनश्याम मौर्या ने बेसिक शिक्षा परिषद के पैनल अधिवक्ताओं की मनमानी नियुक्ति की वैधता को चुनौती दी और आरोप लगाया कि बिना विधिक प्रावधान किये कुछ वकीलों की अधिक फीस दी जा रही है। साथ ही पैनल गठन की गाइड लाइन की अनदेखी की गई है।1न्यायमूर्ति अरुण टंडन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रिकार्ड तलब किया जिससे बिना प्रावधान के वकीलों को अधिक फीस देने का रहस्योद्घाटन हुआ जिस पर कोर्ट ने गलत भुगतान के लिए दोनों अधिकारियों के वेतन से जांच कर वसूली का अंतरिम आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका निर्णीत होने से पहले नुकसान की वसूली आदेश उचित नहीं है।


sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

Post a Comment

0 Comments

latest updates

latest updates

Random Posts