Leaderboard Ad – Below Nav

Ad – Above Posts (Multiplex/Display)

Ad – Between Posts Section

UPTET SHIKSHAMITRA: शैक्षिक योग्यता कम होने के कारण इतने लंबे समय बाद नहीं हटाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

*शैक्षिक योग्यता कम होने के कारण  इतने लंबे समय बाद नहीं हटाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट।*
2004 व 2009 से नियुक्त सहायक अध्यापकों के मामले में कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय से नियुक्त अध्यापको को बीटीसी न होने के कारण पद से नहीं हटाया जा सकता।

*ये फैसला इस लिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि ये फैसला 172000 शिक्षामित्र मामले में फैसला रिज़र्व कर चुके जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और यूयू ललित की बेंच ने सुनाया।*
ये मामला 2004 से पहले नियुक्त लगभग 70 हज़ार मात्र इंटर पास शिक्षकों के मामले में था। एडिड स्कूलों जिन में महिला उद्योग जुनियर हाई स्कूल इलाहाबाद के शिक्षक भी शामिल हैं, उनके पक्ष में आया है। 2004 से चल रहे इस मुकद्दमे का 14 जुलाई 2017 को सुखद अंत हो गया। इसमे राज्य सरकार की अपील खारिज कर इन शिक्षकों को बनाये रखने पर मुहर लगा दी गयी।
©मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप, यूपी।।

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

UPTET news