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शिक्षकों के रिक्त पद प्रति नियुक्ति से भरने पर रोक, कोर्ट ने पूछा, सरकार नियमित शिक्षकों की क्यों नहीं कर रही नियुक्ति

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजकीय इंटरमीडिएट कालेजों के रिक्त पदों को सेवानिवृत्त शिक्षकों और बेसिक स्कूलों के अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति से भरे जाने पर रोक लगा दी है।
इन पदों को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए प्रतिनियुक्ति से भरने की योजना थी। राहुल सिंह और प्रभाकर चौहान की याचिका पर यह न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है।1याचीगण का कहना था कि राजकीय इंटर कालेजों में 9342 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुआ। याचीगण ने भी आवेदन किया था, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया आवेदन लेने के बाद आगे नहीं बढ़ी। ज्ञात हो कि पहले यह भर्ती मेरिट के आधार पर होनी थी, इस बीच नियमावली को संशोधन कर निर्णय लिया गया कि पदों को उप्र लोक सेवा आयोग की ओर से लिखित परीक्षा के जरिए भरा जाएगा।1 इस दौरान रिक्त पदों को सेवानिवृत्त शिक्षकों और बेसिक स्कूलों के अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति कर भरा जाएगा। कोर्ट ने संबंधित शासनादेश पर रोक लगाकर पक्षकारों से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई अब 13 अक्टूबर को होगी।’>>राजकीय इंटर कालेजों में बेसिक के शिक्षकों की होनी थी प्रतिनियुक्ति 1’>>कोर्ट ने पूछा, सरकार नियमित शिक्षकों की क्यों नहीं कर रही नियुक्ति
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