हिन्दुस्तान टीम, लखनऊ यूजीसी के मानकों से छूट की कट आफ डेट 31 दिसंबर 2017 की गई प्रमुख संवाददाता-राज्य मुख्यालय प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की प्रोन्नति की राह भी आसान कर दी है।
कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रोन्नति के लिए अब उन्हें भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानकों से छूट की कट आफ डेट 31 दिसंबर 2017 कर दी गई है। शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। इसमें यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2010 के प्रावधानों को 30 जून 2010 के स्थान पर 31 दिसंबर 2017 से लागू किए जाने की व्यवस्था दी गई है। इसके अनुसार ऐसे विश्वविद्यालय शिक्षक जिनकी प्रोन्नति 28 मई 2015 को अथवा उसके पूर्व देय है लेकिन उनके द्वारा रिफ्रेशर कोर्स या ओरिएंटेशन कोर्स 28 मई 2015 के बाद किया गया है, को यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत एपीआई से छूट प्रदान करते हुए प्रोन्नति की अनुमति दी गई है। हालांकि इसमें यह शर्त भी होगी कि रिफ्रेशर-ओरिएंटेशन कोर्स पूरा करने की तिथि 31 दिसंबर 2017 अथवा इसके पूर्व की होनी चाहिए। यह शासनादेश 31 दिसंबर 2010 तथा 3 दिसंबर 2013 को जारी शासनादेश को संशोधित करते हुए जारी किया गया है। इस तरह कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए पदोन्नति के लिए पिछली सेवाओं की गणना के संबंध में यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2010 के प्रावधानों को 30 जून 2010 के स्थान पर 31 दिसंबर 2017 से लागू किया जाएगा।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रोन्नति के लिए अब उन्हें भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानकों से छूट की कट आफ डेट 31 दिसंबर 2017 कर दी गई है। शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। इसमें यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2010 के प्रावधानों को 30 जून 2010 के स्थान पर 31 दिसंबर 2017 से लागू किए जाने की व्यवस्था दी गई है। इसके अनुसार ऐसे विश्वविद्यालय शिक्षक जिनकी प्रोन्नति 28 मई 2015 को अथवा उसके पूर्व देय है लेकिन उनके द्वारा रिफ्रेशर कोर्स या ओरिएंटेशन कोर्स 28 मई 2015 के बाद किया गया है, को यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत एपीआई से छूट प्रदान करते हुए प्रोन्नति की अनुमति दी गई है। हालांकि इसमें यह शर्त भी होगी कि रिफ्रेशर-ओरिएंटेशन कोर्स पूरा करने की तिथि 31 दिसंबर 2017 अथवा इसके पूर्व की होनी चाहिए। यह शासनादेश 31 दिसंबर 2010 तथा 3 दिसंबर 2013 को जारी शासनादेश को संशोधित करते हुए जारी किया गया है। इस तरह कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए पदोन्नति के लिए पिछली सेवाओं की गणना के संबंध में यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2010 के प्रावधानों को 30 जून 2010 के स्थान पर 31 दिसंबर 2017 से लागू किया जाएगा।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines