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पदोन्नति के लिए टीईटी पास करना जरूरी

शिमला : गत एक वर्ष में शिक्षा विभाग ने 215 कनिष्ठ बुनियादी अध्यापकों को प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया है। इस सूची में कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक से पदोन्नत किए गए प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (नॉन मेडिकल) 153 हैं।

कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक से पदोन्नत किए गए प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (मेडिकल) की संख्या 14 है। कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक से पदोन्नत प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कला) 48 को जोड़कर 215 हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सदन में कुल्लू के विधायक महेश्वर सिंह के मूल प्रश्न पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पदोन्नति के लिए उन्हें अध्यापक पात्रता परीक्षा (टेट) पास करना ही होगा। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक में से प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (नॉन मेडिकल) एवं प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (मेडिकल) के बैकलॉग के पदों को पदोन्नति के द्वारा पुराने भर्ती एवं पदोन्नत नियमों के प्रावधानों के अनुसार भरा गया है जिसमें टेट का प्रावधान नहीं था। प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कला) के पदों को कनिष्ठ बुनियादी अध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा बिना टेट पास किए भरने का प्रश्न है, तो अब प्रशिक्षित स्नातक (कला) के बैकलॉग के पद उपलब्ध नहीं हैं। नए पद भरने के लिए टेट पास करना जरूरी है। पदोन्नति के लिए टेट से छूट से संबंधित मामला उच्च न्यायालय एवं प्रशासनिक न्याय अधिकरण में भी विचाराधीन है।
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