इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दारोगा भर्ती 2016 के खिलाफ दायर कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्य ने शिव शंकर यादव समेत कई अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया।
दारोगा के 2784 पदों पर भर्ती के लिए 12 से 22 दिसंबर, 2017 तक प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई। इसमें साढ़े छह लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। याचिका में दो आधार पर इस भर्ती को चुनौती दी गई थी। 1कहा गया था कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है तथा इसका विज्ञापन नियमों के विपरीत निकाला गया है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता वाई के श्रीवास्तव ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित संस्था यह परीक्षा करा रही है।
इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। कहा गया कि दारोगा भर्ती के विज्ञापन रूल्स में संशोधित नियमों के अनुसार ही हो रही है।
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