आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में, मूल विद्यालय को लेकर सुनवाई की समीक्षा

*आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में, मूल विद्यालय को लेकर सुनवाई की समीक्षा*:- मित्रों, जैसा कि समायोजन रद्द होने के पश्चात अल्प मानदेय में योगी सरकार के द्वारा मूल पद पर तो नियोजित कर दिया गया लेकिन जो
शिक्षामित्र, 80-90 किमी. तक समायोजित हुआ था, उक्त परिस्थिति में, योगी सरकार ने उसकी पीड़ा को न समझते हुए, उक्त विद्यालय में,पढ़ाने के लिए बाध्य कर दिया गया, जिसमें प्रमुख रुप से पीड़ितों में, मैं भी था,..  स्मरण हो कि प्रतापगढ़, महोबा एवं सिद्धार्थ नगर के बीएसए ने अपने जनपद के शिक्षामित्रों की पीड़ा का अनुभव करते हुए मूल विद्यालय में नियोजित कर चुके हैं.. अवशेष जनपद के बीएसए योगी सरकार के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं..
*उक्त के क्रम में हमने आहत हो करके, इलाहाबाद महानगर महामंत्री श्री विनय पाण्डेय जी के मार्ग दर्शन में, उक्त कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी जी के द्वारा दिनांक - 29 नवम्बर को मूल विद्यालय को लेकर अपने नाम से, प्रदीप कुमार पाल बनाम बेसिक शिक्षा सचिव, उ प्र सरकार एण्ड दो अन्य (1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद व 2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद) याचिका संख्या - 57281/2017 योजित की थी, जिसकी सुनवाई क्रम संख्या - 05 पर आज दिनांक -01 दिसम्बर को प्रातः लगभग 10 :30 बजे हुई*..
*उक्त केस में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी जी ने मूल बिन्दुओं पर लगभग 15 मिनट तक बहस की, उक्त बहस के पश्चात सरकारी वकील के द्वारा बार - बार मिन्नते करने के क्रम में,जज महोदय श्री सुनीत कुमार जी ने एक सप्ताह का समय देते हुए अग्रिम सुनवाई तिथि 12 दिसम्बर सुनिश्चित कर दी है..  जो कि  हम सभी पीड़ित शिक्षामित्रों को उक्त तिथि पर मूल विद्यालय में नियोजित करने का आदेश जारी हो जाने की पूर्ण सम्भावनाए हैं, हो सकता है कि उक्त केस को संज्ञान में लेते हुए योगी सरकार 12 दिसम्बर के पूर्व ही मूल विद्यालय में नियोजित करने हेतु स्पष्ट रूप में शासनादेश, सभी बीएसए को जारी कर दे*!
आज का आदेश शाम 8 बजे तक तक अपलोड हो जाएगा..
उक्त जानकारी के साथ
*जय महाकाल*
*जय शिक्षामित्र*
*प्रदीप पाल*
*जिला मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता*
*ASSWA इलाहाबाद*

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