लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हाल ही में सिविल पुलिस के
करीब 22 सौ दारागाओं के इंस्पेक्टर के पद पर हुई प्रोन्नति को अपने अग्रिम
आदेशों के आधीन कर लिया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि यदि
इन दारोगाओं को इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन का पत्र दिया जाता है तो उसमें यह
उल्लेख किया जाये कि उनका प्रमोशन कोर्ट के इस केस में पारित होने वाले
अग्रिम आदेशों के आधीन रहेगा। साथ ही कोर्ट ने सरकार को मामले में अपना
पक्ष रखने का आदेश भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। यह
आदेश जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच ने करीब तीन दर्जन दारोगाओं की याचिका पर
सुनवाई करते हुए पारित किया। ये दारोगा पीएसी में तैनात है।
sponsored links:
0 تعليقات