शिक्षक भर्ती में परिषद ने सभी वर्गो की आयु सीमा व अर्हता आदि का जिक्र
वेबसाइट पर किया गया है लेकिन, इसमें विशिष्ट बीटीसी व उर्दू बीटीसी
अभ्यर्थियों को आयु सीमा छूट का जिक्र नहीं है।
हालांकि परिषद सचिव संजय
सिन्हा ने स्पष्ट किया था कि नियमावली में उन्हें 50 वर्ष तक की छूट देने
का प्रावधान है, उसका पालन होगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि बिना आदेश जारी
हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी काउंसिलिंग नहीं कराएंगे। इसलिए परिषद को स्पष्ट
आदेश देना चाहिए। 16448 के समय परिषद ने संशोधित आदेश जारी किया था, तब
नियुक्ति हो सकी थी।
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