उत्तर प्रदेश में 68500 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के आदेश के खिलाफ योगी सरकार की दाखिल विशेष अपील पर सुनवाई टल गई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में ये याचिका बुधवार को दाखिल की गई. याचिका पर आज सुनवाई होनी थी. लेकिन महाधिवक्ता के उपलब्ध न होने के कारण सुनवाई टाल दी गई. अब अगली सुनवाई 27 नवम्बर को होगी. बता दें याचिका में राज्य सरकार ने पिछली एक नवंबर को दिये गये एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है.
हाईकोर्ट ने दिए 68500 बेसिक शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच के आदेश
राज्य सरकार ने विशेष अपील कर मांग की है कि एकल पीठ के इस आदेश को निरस्त किया जाए. बता दें प्रदेश में 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में पिछली एक नवंबर को एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए पूरी चयन प्रक्रिया को सीबीआई जांच के आदेश दिये थे. यह आदेश अदालत ने सोनिका देवी व अन्य के मामले में दिये थे.
न्यायालय ने कहा है कि सीबीआई को यह जांच 6 माह में पूरी करनी होगी. न्यायालय ने अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं बदलने के मामले में पहले महाधिवक्ता से पूछा था कि राज्य सरकार इस मामले की सीबीआई जांच कराने को तैयार है अथवा नहीं. जिस पर महाधिवक्ता द्वारा सरकार की ओर से सीबीआई जांच से इंकार कर दिया गया था. यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली दिया है.
यूपी शिक्षक भर्ती 2018 की CBI जांच के आदेश से 'कहीं खुशी, कहीं गम'
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि कुछ उत्तर पुस्तिकाओं के पहले पृष्ठ पर अंकित बार कोड अंदर के पृष्ठों से मेल नहीं खा रहे हैं. न्यायालय ने तब ही इस पर हैरानी जताते हुए कहा था कि उत्तर पुस्तिकाएं बदल दी गई हैं. इस पर महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने मामले की पर्याप्त जांच का भरोसा दिया था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में ये याचिका बुधवार को दाखिल की गई. याचिका पर आज सुनवाई होनी थी. लेकिन महाधिवक्ता के उपलब्ध न होने के कारण सुनवाई टाल दी गई. अब अगली सुनवाई 27 नवम्बर को होगी. बता दें याचिका में राज्य सरकार ने पिछली एक नवंबर को दिये गये एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है.
हाईकोर्ट ने दिए 68500 बेसिक शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच के आदेश
राज्य सरकार ने विशेष अपील कर मांग की है कि एकल पीठ के इस आदेश को निरस्त किया जाए. बता दें प्रदेश में 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में पिछली एक नवंबर को एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए पूरी चयन प्रक्रिया को सीबीआई जांच के आदेश दिये थे. यह आदेश अदालत ने सोनिका देवी व अन्य के मामले में दिये थे.
न्यायालय ने कहा है कि सीबीआई को यह जांच 6 माह में पूरी करनी होगी. न्यायालय ने अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं बदलने के मामले में पहले महाधिवक्ता से पूछा था कि राज्य सरकार इस मामले की सीबीआई जांच कराने को तैयार है अथवा नहीं. जिस पर महाधिवक्ता द्वारा सरकार की ओर से सीबीआई जांच से इंकार कर दिया गया था. यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली दिया है.
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सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि कुछ उत्तर पुस्तिकाओं के पहले पृष्ठ पर अंकित बार कोड अंदर के पृष्ठों से मेल नहीं खा रहे हैं. न्यायालय ने तब ही इस पर हैरानी जताते हुए कहा था कि उत्तर पुस्तिकाएं बदल दी गई हैं. इस पर महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने मामले की पर्याप्त जांच का भरोसा दिया था.