ताज्जुब है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना नाम की योजना में शिक्षामित्रों का नाम शामिल आखिर क्यों नहीं

ताज्जुब है? जैसा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अन्तर्गत न्यूनतम पेंशन 3000/- प्रति माह 60 वर्ष पूरा होने के बाद, पाने के लिए यूपी में, जिन जिन संविदा कर्मियों की मासिक आय 15000/- से कम है और उम्र 18-40 वर्ष तक है।


 उनके मानदेय से उम्र के सापेक्षिक भविष्य में 60 वर्ष उम्र पूरा होने पर केन्द्र सरकार के द्वारा लागू पालिसी के क्रम में योगी सरकार ने भी कल दिनांक - 27 फरवरी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए शासनादेश जारी किया है, उक्त आदेश में ताज्जुब इस बात का हैं कि शिक्षामित्रों का नाम कहीं भी मेंशन नहीं है, इसका मूल कारण, क्या है?  जो कि यक्ष प्रश्न बना हुआ है।