प्रयागराज : प्रदेश के बेसिक स्कूलों में चार हजार उर्दू शिक्षकों की भर्ती के मामले में यूपी सरकार को हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सरकार ने कोर्ट द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश को चुनौती दी गई थी।
इससे पूर्व कोर्ट ने सरकार को शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
सपा सरकार के शासनकाल में शुरू हुई इस भर्ती प्रक्रिया को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रद कर दिया था। सरकार के इस फैसले को उर्दू टीचर्स असोसिएशन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार के खिलाफ आदेश देते हुए शिक्षकों को नियुक्ति देने को कहा था।
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सपा सरकार के शासनकाल में शुरू हुई इस भर्ती प्रक्रिया को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रद कर दिया था। सरकार के इस फैसले को उर्दू टीचर्स असोसिएशन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार के खिलाफ आदेश देते हुए शिक्षकों को नियुक्ति देने को कहा था।
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