लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने टीईटी 2011 के बचे पदों पर भर्ती के संबंध में राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच ने यह आदेश अमित कुमार राय शर्मा व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया।
याचिका में टीईटी 2011 का विज्ञापन रद होने के बाद, शुल्क वापसी के राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए, भर्ती कराए जाने की मांग की गई है। वर्ष 2011 के भर्ती संबंधी विज्ञापन को वर्ष 2012 में निरस्त कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय 25 जुलाई 2017 को सरकार को बचे हुए पदों पर भर्ती के संबंध में कुछ निर्देश दिये थे। वर्तमान याचिका दाखिल करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन कराए जाने की मांग की गई है।
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