उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 4000 पदों पर उर्दू शिक्षकों की भर्ती पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवायी के दौरान आज राज्य सरकार के पक्ष में दिया फैसला दिया है।
आपको बता दें कि सरकार ने मार्च 2017 में सभी भर्तियों पर रोक लगा दी थी ये भर्तियां अखिलेश सरकार में शुरू हुई थी।
ये भर्ती विधानसभा चुनाव से पहले 15 दिसम्बर 2016 में शुरू हुई थी और इसकी कॉउंसलिंग 2017 मार्च में शुरू होनी थी लेकिन सत्ता संभालने के बाद राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी।
ये भर्ती 12460 सहायक अध्यापक भर्ती के साथ शुरू की गई थी। इन दोनों पर सरकार बदलते ही रोक लग गई थी। अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद 12460 शिक्षकों की भर्ती तो शुरू कर दी गई लेकिन उर्दू भर्ती की प्रक्रिया ठप पड़ी थी। इसके लिए 11 हजार अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था।
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