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69 हजार शिक्षक भर्ती के मानकों पर हाईकोर्ट की मुहर, सरकार को मिली राहत

हाईकोर्ट से सरकार को राहत
69 हजार शिक्षक भर्ती में एकल पीठ के निर्णय को पलटा
आरक्षित वर्ग के लिए 60 व सामान्य के लिए 65% क्वालिफाइंग मार्क्स

69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019  मामले में राज्य सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत दी है, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एकल पीठ के उस निर्णय को खारिज कर दिया है जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को घटा कर 40 व 45% कर दिया गया था। कोर्ट ने 3 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। हालांकि शाम तक निर्णय की प्रति कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई थी।
यह आदेश बुधवार को न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल अपील समेत दो दर्जन से अधिक विशेष अपीलों की सुनवाई के बाददिया। उन्होंने एकल पीठ के 29 मार्च 2019 के निर्णय को खारिज कर दिया है।एकल पीठ ने उस शासनादेश
को खारिज कर दिया था, जिसके अनुसार सामान्य के लिए 65 व आरक्षित वर्ग के लिए 60 % क्वालिफाइंग मार्क्स
तय हुए थे। एक अपीलार्थी के अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी के अनुसार कोर्ट ने दो माह में परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है। जबकि अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा के अनुसार 3 माह में भर्ती प्रक्रिया
पूरी करने का आदेश दिया गया है।

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