69000 सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी करने के लिए अब आदेश का इंतजार है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने गुरुवार को हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद प्रस्ताव शासन को भेज दिया है।
अनुमोदन मिलते ही परीक्षा संस्था एक ही दिन फाइनल उत्तरकुंजी और भर्ती का परिणाम जारी करने की तैयारी में है। रिजल्ट आने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा परिषद करेगा। परीक्षा नियामक कार्यालय के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश की प्रति मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू की गई है। भर्ती की परीक्षा में पूछे गए सवालों पर भले ही बड़ी संख्या में आपत्तियां मिली हैं लेकिन, कुछ ही प्रश्नों के जवाब बदलने के संकेत हैं। ज्ञात हो कि परीक्षा में पूछे गए 150 प्रश्नों में से 142 पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां की हैं।
दो शिक्षक भर्ती, कटऑफ अंक को चुनौती : पिछले दो वर्षो में परिषदीय स्कूलों के लिए दो शिक्षक भर्तियां हुई। दोनों में कटऑफ अंक का विवाद हुआ और उनके आदेश अलग हैं। 68500 शिक्षक भर्ती के लिए नौ जनवरी 2018 को जारी शासनादेश में भर्ती के कटऑफ अंक सामान्य व ओबीसी के लिए 45 और अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी अंक पाने का प्रावधान था। शासन ने लिखित परीक्षा के पहले 21 मई को आदेश जारी करके कटऑफ अंक घटाकर सामान्य व ओबीसी का 33 व अन्य आरक्षित वर्ग का 30 फीसदी कर दिया। इस बदलाव को कोर्ट में चुनौती दी गई।
अनुमोदन मिलते ही परीक्षा संस्था एक ही दिन फाइनल उत्तरकुंजी और भर्ती का परिणाम जारी करने की तैयारी में है। रिजल्ट आने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा परिषद करेगा। परीक्षा नियामक कार्यालय के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश की प्रति मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू की गई है। भर्ती की परीक्षा में पूछे गए सवालों पर भले ही बड़ी संख्या में आपत्तियां मिली हैं लेकिन, कुछ ही प्रश्नों के जवाब बदलने के संकेत हैं। ज्ञात हो कि परीक्षा में पूछे गए 150 प्रश्नों में से 142 पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां की हैं।
दो शिक्षक भर्ती, कटऑफ अंक को चुनौती : पिछले दो वर्षो में परिषदीय स्कूलों के लिए दो शिक्षक भर्तियां हुई। दोनों में कटऑफ अंक का विवाद हुआ और उनके आदेश अलग हैं। 68500 शिक्षक भर्ती के लिए नौ जनवरी 2018 को जारी शासनादेश में भर्ती के कटऑफ अंक सामान्य व ओबीसी के लिए 45 और अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी अंक पाने का प्रावधान था। शासन ने लिखित परीक्षा के पहले 21 मई को आदेश जारी करके कटऑफ अंक घटाकर सामान्य व ओबीसी का 33 व अन्य आरक्षित वर्ग का 30 फीसदी कर दिया। इस बदलाव को कोर्ट में चुनौती दी गई।