प्रयागराज : 69000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में महिला अभ्यर्थी को कम अंक मिलने का दावा हाईकोर्ट में टिक नहीं सका। महिला अभ्यर्थी को महज तीन अंक मिले थे और उसने दावा किया था कि इम्तिहान में उसे कुल 90 अंक मिलना चाहिए था। सुनवाई में न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसने मन से अंक तय किए थे, इसलिए कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
यह याचिका 68500 शिक्षक भर्ती में भी उन्नाव की सोनिका देवी की तर्ज पर की गई थी। जिसमें परीक्षा संस्था की ओर जारी स्कैन कॉपी को आधार बनाकर उसने मूल्यांकन को चुनौती दी थी। जिसमें उसे फेल किया गया था। कॉपी की बारकोड जांच होने पर गड़बड़ी मिली थी। हालांकि सोनिका देवी को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति मिल चुकी है।
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