Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 की ओएमआर शीट मुहैया कराने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने परीक्षा में कई अभ्यर्थियों को गलत प्रश्नों पर अंक न देने के मामले में दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से छह सप्ताह में ओएमआर शीट उपलब्ध कराने को कहा है।



यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने प्रयागराज के जीशान अहमद सिद्दीकी व सात अन्य की याचिका पर में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत त्रिगुणायत को सुनकर दिया है। याची आयोग की ओर से वर्ष 2016 में आयोजित ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में शामिल हुए। उनके कट ऑफ मार्क्स सामान्य श्रेणी में 78 व ओबीसी में 77 अंक होने के बावजूद चयन नहीं हुआ। उन्होंने सूचना अधिकार के माध्यम से जानकारी मांगी तो पता चला कि आयोग ने कुछ प्रश्नों में गलत विकल्प पर कोई अंक नहीं दिया है। याचिका में कहा गया कि यदि इन प्रश्नों पर निर्णय लेकर याचियों को अंक प्रदान कर दिया जाते तो उनका भी चयन हो जाता। कहा गया कि ग्राम विकास अधिकारी के लगभग 400 पद अब भी खाली हैं। कोर्ट को बताया गया कि इसी प्रकार के एक अन्य मामले में एक अन्य पीठ ने ओएमआर शीट देने का निर्देश दिया है। इस पर कोर्ट ने याचियों को भी ओएमआर शीट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

latest updates

latest updates

Random Posts