प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान में दो तरह के नियम

Two types of rules in the payment of salaries of newly appointed 69000 teachers in the state

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प्रयागराज : प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान में दो तरह के नियम चल रहे हैं। राजकीय माध्यमिक कालेजों में तैनात शिक्षकों को शपथपत्र लेकर वेतन देने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं प्राथमिक स्कूलों में तैनात शिक्षकों को अभिलेख सत्यापन पूरा न होने से वेतन नहीं मिल रहा है। हालांकि इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं लेकिन, शिक्षक संघ ने कहा है कि माध्यमिक की तरह बेसिक में भी शपथपत्र पर भुगतान क्यों नहीं हो सकता?


बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत करीब 64 हजार शिक्षक सात माह से वेतन मिलने की राह देख रहे हैं। उनके शैक्षिक व प्रशिक्षण अभिलेखों का सत्यापन कराकर भुगतान कराने के लिए कई पत्र भेजे जा चुके हैं लेकिन, जिलों में बीएसए व अन्य अधिकारी ऑनलाइन सत्यापन में रुचि नहीं ले रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर से उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग से चयनित प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षकों को राजकीय माध्यमिक कालेजों में नियुक्ति मिली है। इन शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन होना है।