शिक्षक भर्ती में चयनित एक शिक्षिका का चयन बीएसए ने रद कर दिया है । अभिलेखों की जांच व सुनवाई के बाद शिक्षिका को निवास उन्नाव और जाति प्रमाण पत्र बिहार का लगाने का दोषी मानते हुए यह कार्रवाई की गई है ।
बीएसए प्रदीप कुमार पांडेय ने पत्र जारी किया है कि शिक्षिका सारिका शाह ने अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बिहार राज्य के सिवान जिले से प्रस्तुत किया है, जबकि निवास प्रमाण पत्र उन्नाव का है। प्रस्तुत अनूसचित जनजाति प्रमाण पत्र के अनुसार शिक्षिका की जाति गोंड है जो बिहार राज्य में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के तहत है। उत्तर प्रदेश में गोंड जाति के लोग अनुसूचित जाति (एससी) में आ हैं इसलिए सहायक शिक्षिका को दोषी मानते हुए उसका चयन अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। बीएसए ने बताया ि विसंगति प्रकरणों पर जनपदीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय व सुनवाई के बाद यह कार्रवाई तय की गई।