पिछले वर्ष जब यह नियमावली जारी की गई थी तो उसमें उल्लेख था कि यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी। विभिन्न विभागों ने इसे लेकर कार्मिक विभाग से सवाल किये थे। विभाग यह जानना चाहते थे कि मृत सरकारी सेवकों की आश्रित पुत्रियों ने जिन मामलों में 12 नवंबर 2021 के पहले ही अपने मृतक पिता या माता के स्थान पर सेवायोजन की मांग की है, ऐसे मामलों में संशोधित नियमावली के आधार पर कार्यवाही की जाएगी या नहीं। इस पर कार्मिक विभाग ने बुधवार को शासनादेश जारी कर यह स्पष्ट किया है कि संशोधित नियमावली के दायरे में वर्ष 1993 तक के मामले आ सकेंगे।
UP Teachers latest news, UPTET updates, promotion, salary hike, transfer policy, recruitment notifications and Sarkari Naukri updates in Hindi.
Social Media Link
Important Posts
विवाहित पुत्रियों को मृतक आश्रित की तौर पर मिलेगा सेवायोजन का लाभ
लखनऊ : सेवाकाल में मृत राज्य कर्मचारियों पर आश्रित रहीं उनकी विवाहित पुत्रियों को मृतक आश्रित के तौर पर सेवायोजित करने के लिए पिछले साल 12 नवंबर को जारी की गई उप्र सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवां संशोधन) नियमावली-2021 के दायरे में वर्ष 1993 तक के मामले आ सकेंगे।
