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प्रधानाचार्य के खाली पद का भर्ती प्रस्ताव भेजने के बाद स्थानांतरण से नहीं भर सकतेः हाईकोर्ट

 प्रयागराज। प्रधानाचार्य के खाली पद को भरने के लिए प्रबंध समिति ने भर्ती प्रस्ताव भेज दिया है तो स्थानांतरण से उसे नहीं भर सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी कर शामली के जिला विद्यालय निरीक्षक व अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक उप्र का आदेश रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने लोकेंद्र सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया।



राष्ट्रीय किसान इंटर कॉलेज शामली में याची वरिष्ठ शिक्षक के पद पर कार्यरत है। कॉलेज के प्रधानाचार्य सात नवंबर 2014 को सेवानिवृत्त हो गए तो उसे कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप नियुक्त कर दिया गया। प्रबंध समिति ने रिक्त पद को भरने के लिए अधियाचन (प्रार्थना) माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेज दिया। वहीं, इस दौरान अपर
शिक्षा निदेशक, माध्यमिक उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ने स्थानांतरण से खाली प्रधानाचार्य के पद को भरने के लिए आदेश पारित कर दिया।
डीआईओएस शामली ने भी इस संबंध में एक आदेश पारित किया। याची ने दोनों आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची के वकील ने दलील दी कि 2014 में रिक्त पद को भरने के लिए प्रबंध समिति की ओर से एक बार अधियाचनभेजे जाने के बाद स्थानांतरण आदेश से रिक्त पद को नहीं भरा जा सकता। केवल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से विधिवत चयनित उम्मीदवार से ही प्रधानाचार्य के पद को भरा जा सकता है

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