*68500 सुप्रीम कोर्ट आदेश का सार*
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार किया है।
30-33 से संवन्धित जो भी याचिकाएँ अभी सुनवाई के लिए प्रतीक्षारत है वो स्वतः निरस्त मानी जायेंगी।
बचे पद पर भर्ती करने हेतु अब गेंद सरकार के पाले में।
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