उत्तर प्रदेश। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण एवं समायोजन को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इस आदेश का उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षक व्यवस्था को संतुलित करना और शिक्षामित्रों की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना है।
आदेश का मुख्य उद्देश्य
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार:
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विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षामित्रों का समायोजन
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एक विद्यालय में आवश्यकता से अधिक शिक्षामित्र होने पर अन्य विद्यालयों में स्थानान्तरण
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शिक्षण व्यवस्था को सुचारू और प्रभावी बनाना
इस आदेश से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी विद्यालय में न तो शिक्षामित्रों की कमी रहे और न ही अनावश्यक अधिकता।
किन परिस्थितियों में होगा स्थानान्तरण / समायोजन?
शिक्षामित्रों का स्थानान्तरण या समायोजन निम्न परिस्थितियों में किया जा सकता है:
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छात्र संख्या कम होने के कारण पद की आवश्यकता न होना
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किसी विद्यालय में शिक्षामित्रों की संख्या निर्धारित मानक से अधिक होना
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प्रशासनिक या शैक्षणिक आवश्यकता
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विभागीय निर्देशों के अनुसार
शिक्षामित्रों के लिए जरूरी निर्देश
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सभी शिक्षामित्र विभागीय आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से करें
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समायोजन प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत करें
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किसी भी प्रकार की आपत्ति या समस्या होने पर उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व किया जा सकता है
शिक्षामित्र संगठनों की प्रतिक्रिया
शिक्षामित्र संगठनों का कहना है कि समायोजन प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत होनी चाहिए, ताकि किसी भी शिक्षामित्र के साथ अन्याय न हो। साथ ही, दूरी और पारिवारिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाए।


