लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे 115 शिक्षकों को एकल तबादले (Single Transfer) का लाभ प्रदान किया गया है। इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं।
क्या है पूरा मामला?
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार—
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एडेड महाविद्यालयों में कार्यरत
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प्राचार्य
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प्रोफेसर
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एसोसिएट प्रोफेसर
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असिस्टेंट प्रोफेसर
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कुल 115 शिक्षकों को एकल स्थानांतरण की अनुमति दी गई है
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यह तबादले महाविद्यालय प्रबंधन की अनापत्ति (NOC) के आधार पर किए गए हैं
लंबे समय से शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत, पारिवारिक और प्रशासनिक कारणों से एकल तबादले की मांग की जा रही थी।
एकल तबादला क्यों है खास?
एकल तबादला सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया से अलग होता है। इसके तहत—
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शिक्षक को पारस्परिक ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं होती
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व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए
👉 एकतरफा स्थानांतरण की सुविधा दी जाती है -
इससे शिक्षकों को
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गृह जनपद के निकट तैनाती
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पारिवारिक संतुलन
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मानसिक और शैक्षणिक स्थिरता
मिलती है
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किन शर्तों पर मिला तबादला?
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महाविद्यालय प्रबंधन की लिखित अनापत्ति अनिवार्य
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दी गई जानकारी गलत पाए जाने पर
👉 तबादला आदेश निरस्त किया जा सकता है -
विभागीय नियमों का पालन अनिवार्य
शिक्षकों में खुशी, विभाग से उम्मीद
एकल तबादले की अनुमति मिलने से शिक्षकों में संतोष देखा जा रहा है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि—
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यह निर्णय मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है
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भविष्य में और अधिक शिक्षकों को
👉 इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए
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