प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत शिक्षक विनियमितीकरण को लेकर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) डॉ. महेंद्र देव ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
इसमें कहा गया है कि शिक्षकों के विनियमितीकरण के मामलों में केवल वेतन भुगतान या अस्थायी आधार को ही नहीं, बल्कि उनकी सेवा अवधि को भी निर्णायक आधार माना जाएगा। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति के समय लागू नियमों और न्यायालय के आदेशों के अनुरूप ही निर्णय लिया जाए तथा किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय न हो।लेटेस्ट Sarkari Naukri, Govt Jobs, Results, Admit Card, Exam Dates और Education News के लिए भरोसेमंद वेबसाइट – E Sarkari Naukri Blog
Important Posts
Social Media Link
Advertisement
Breaking News
- सहायक शिक्षक भर्ती में योग्यता और आयु सीमा: इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्पष्टीकरण
- UPTET Yachi List : 72,825 याची लिस्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें
- Income Tax:आयकर हेतु मकान किराया रसीद का प्रारूप, क्लिक कर करें डाउनलोड
- UPTET 72825 भर्ती में याची लिस्ट देखने और डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
- PFMS सम्बन्धी सहायक अध्यापकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना
Govt Jobs : Opening
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें