* इसी प्रकार नियम-24 में 01 माह के मूल वेतन के स्थान पर 02 माह से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पति के क्रय की सूचना समुचित प्राधिकारी को दिये जाने के अलावा प्रत्येक 05 वर्ष व्यतीत होने पर अचल सम्पत्ति की घोषणा करने के स्थान पर प्रत्येक 01 वर्ष की अवधि ब्यतीत होने पर अचल सम्पत्ति घोषित करने की व्यवस्था लायी जा रही है।

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