आदेश का सार
६ वर्ष से १४ वर्ष तक के बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी तथा नियम कानून के दायरे में कोर्ट ने समायोजन को अवैध माना है। शिक्षा मित्रों के संख्या बल को बच्चों की संख्या के आगे नकार दिया गया।
६ वर्ष से १४ वर्ष तक के बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी तथा नियम कानून के दायरे में कोर्ट ने समायोजन को अवैध माना है। शिक्षा मित्रों के संख्या बल को बच्चों की संख्या के आगे नकार दिया गया।