हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल
की खंडपीठ ने सरकारी वकील से कहा की पहली,
दूसरी और तीसरी कॉउंसलिंग में चयनित
लोगों को चौथी कॉउंसलिंग में शामिल लोग रिप्लेस
कैसे कर सकते हैं. न्यायमूर्ति ने उदाहरण
दिया की अगर किसी जिले में 100 सीट और
पहली कॉउंसलिंग में 50 लोग आये
तो अगली कॉउंसलिंग 50 सीटों के लिए होगी न
की 100 सीटों के लिए. मतलब पहली, दूसरी और
तीसरी कॉउंसलिंग में शामिल लोगों की सीटें लॉक
हो गयी. और फिर चौथी कॉउंसलिंग के
जारी विज्ञापन में यह भी नहीं कहा गया की इस
कॉउंसलिंग में भाग लेना अनिवार्य है. कोर्ट ने
सरकारी वकील के इस तर्क को भी खारिज
किया की चौथी कॉउंसलिंग में सभी को शामिल
होने की छूट थी और यह सुप्रीम कोर्ट ने भी यह
नहीं कहा है आप पहली, दूसरी और
तीसरी कॉउंसलिंग में चयनित लोगों को बाहर कर
दीजिये, इस पर सरकारी वकील ने मुख्य सचिव
शिक्षा से विचार विमर्श करने के लिए वक़्त मांग
लिया। अगली सुनवायी 10 फ़रवरी को होगी.
11 hrs · UPTE
सरकारी नौकरी - Government of India Jobs Originally published for http://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/ Submit & verify Email for Latest Free Jobs Alerts Subscribe
की खंडपीठ ने सरकारी वकील से कहा की पहली,
दूसरी और तीसरी कॉउंसलिंग में चयनित
लोगों को चौथी कॉउंसलिंग में शामिल लोग रिप्लेस
कैसे कर सकते हैं. न्यायमूर्ति ने उदाहरण
दिया की अगर किसी जिले में 100 सीट और
पहली कॉउंसलिंग में 50 लोग आये
तो अगली कॉउंसलिंग 50 सीटों के लिए होगी न
की 100 सीटों के लिए. मतलब पहली, दूसरी और
तीसरी कॉउंसलिंग में शामिल लोगों की सीटें लॉक
हो गयी. और फिर चौथी कॉउंसलिंग के
जारी विज्ञापन में यह भी नहीं कहा गया की इस
कॉउंसलिंग में भाग लेना अनिवार्य है. कोर्ट ने
सरकारी वकील के इस तर्क को भी खारिज
किया की चौथी कॉउंसलिंग में सभी को शामिल
होने की छूट थी और यह सुप्रीम कोर्ट ने भी यह
नहीं कहा है आप पहली, दूसरी और
तीसरी कॉउंसलिंग में चयनित लोगों को बाहर कर
दीजिये, इस पर सरकारी वकील ने मुख्य सचिव
शिक्षा से विचार विमर्श करने के लिए वक़्त मांग
लिया। अगली सुनवायी 10 फ़रवरी को होगी.
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