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उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती पर रोक

देहरादून : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के सरकारी बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी है. बेसिक शिक्षकों के 2794 पदों पर मेरिट की बजाय वर्षवार फ़ॉर्मूले के आधार पर भर्ती करने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है. इसके अलावा मेरिट पर भारती करने के बेसिक शिक्षा विभाग की नियमावली के प्रावधान के उल्लंघन पर राज्य सरकार से एक माह में जवाब दाखिल करने को कहा है.
यह फैसला नई प्रस्तावित भर्तियों और वेटिंग पर लागू होगा. वहीँ जिन मामलों में नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं उन पर यह फैसला लागू नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की पुष्टि शिक्षा विभाग के अधिवक्ता डीके गर्ग ने की है. इस फैसले से बेसिक शिक्षकों के करीब 1505 पदों पर भारती की तैयारी पेंच फंस गया है. जानकारी के मुताबिक बीएड, टीईटी मेरिट संघ ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. संघ के अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि विभागीय नियमावली के तहत नियुक्ति प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होनी चाहिए लेकिन विभाग ने मनमाने ढंग से नियुक्ति का फ़ॉर्मूला लागू कर दिया. यह मामला पहले हाईकोर्ट में गया था जहाँ शिक्षा विभाग केस जीत गया था फिर संघ की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने को कहा है. शिक्षा विभाग के अधिवक्ता डीके गर्ग ने बताया कि सुप्रीम 



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