पुरुष कार्मिकों को 15 दिन पितृत्व अवकाश
राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों को पितृत्व अवकाश का तोहफा दिया है। राज्य में सरकारी सेवारत विवाहित पुरुष कार्मिकों को अब 15 दिन का अवकाश मिलेगा। यह सुविधा बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले या जन्म की तारीख से छह माह के भीतर ली जा सकेगी। खास बात यह भी है कि पितृत्व अवकाश को किसी भी दशा में नामंजूर नहीं किया जाएगा।
UP Teachers Latest News HR Teachers Latest News CG Teachers Latest News HP Teachers Latest News Bihar Teachers Latest News Jharkhand Teachers Latest News MP Teachers Latest News Rajasthan Teachers Latest News राज्य में अभी तक सिर्फ सरकारी सेवारत महिला कार्मिकों को ही मातृत्व अवकाश की सुविधा थी। अब बच्चों के जन्म के मौके पर पुरुष कार्मिकों को भी पितृत्व अवकाश सुख दिया गया है। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी अपने कार्मिकों को यह सुविधा दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दो बच्चों के जन्म के समय जच्चा-बच्चा की देखभाल के लिए 15 दिन के पितृत्व अवकाश की व्यवस्था है। यह व्यवस्था राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू करने के संबंध में वित्त सचिव भास्करानंद ने आदेश जारी किया है।
शासनादेश के मुताबिक पुरुष सरकारी कर्मचारी (प्रशिक्षु सहित) को पत्नी के प्रसवकाल के दौरान बच्चे पैदा होने से 15 दिन पहले अथवा बच्चा पैदा होने की तारीख से छह महीने तक अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी की ओर से 15 दिन की अवधि का अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। 15 दिन की इस अवधि में उसे अवकाश पर जाने से पहले तत्काल पूर्व आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन दिया जाएगा। पितृत्व अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ लिया जा सकता है। इसे अवकाश खाते में नहीं डाला जाएगा। पितृत्व अवकाश नियत अवधि में ही लेना होगा। अन्यथा इसे समाप्त समझा जाएगा।
राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों को पितृत्व अवकाश का तोहफा दिया है। राज्य में सरकारी सेवारत विवाहित पुरुष कार्मिकों को अब 15 दिन का अवकाश मिलेगा। यह सुविधा बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले या जन्म की तारीख से छह माह के भीतर ली जा सकेगी। खास बात यह भी है कि पितृत्व अवकाश को किसी भी दशा में नामंजूर नहीं किया जाएगा।
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शासनादेश के मुताबिक पुरुष सरकारी कर्मचारी (प्रशिक्षु सहित) को पत्नी के प्रसवकाल के दौरान बच्चे पैदा होने से 15 दिन पहले अथवा बच्चा पैदा होने की तारीख से छह महीने तक अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी की ओर से 15 दिन की अवधि का अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। 15 दिन की इस अवधि में उसे अवकाश पर जाने से पहले तत्काल पूर्व आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन दिया जाएगा। पितृत्व अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ लिया जा सकता है। इसे अवकाश खाते में नहीं डाला जाएगा। पितृत्व अवकाश नियत अवधि में ही लेना होगा। अन्यथा इसे समाप्त समझा जाएगा।
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