सिपाहियों की भर्ती में धांधली
हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से पूछा - चयनित अभ्यर्थियों की सूची के प्रकाशन में देरी क्यों
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हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से पूछा - चयनित अभ्यर्थियों की सूची के प्रकाशन में देरी क्यों
लखनऊ (ब्यूरो)। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी पुलिस में सिपाहियों की
भर्ती में धांधली के मामले में सख्त रुख अख्तियार किया है। इस मामले में
पहले हफ्ते भर का वक्त दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार की तरफ से पक्ष नहीं
पेश किया जा सका।
अदालत ने फिर से इसकेलिए वक्त देकर सरकारी वकील से पूछा है कि मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करने में आखिर देरी की वजहें क्या हैं? अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।
जस्टिस देवेन्द्र कुमार अरोड़ा ने मंगलवार को यह आदेश 31 अभ्यर्थियों की लंबित याचिका पर दिया। इसमें चयन प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाकर इसे रद्द किए जाने की गुजारिश की गई है।
याचियों के अधिवक्ता विवेक पांडेय के मुताबिक पहले कोर्ट ने सरकारी वकील के आग्रह पर सरकार से निर्देश लेने को हफ्ते भर का वक्त दिया था। ‘निर्देश’ प्राप्त न होने से सरकार का पक्ष नहीं पेश किया जा सका।
इसके लिए कोर्ट ने फिर मौका दिया है। याचियों के अधिवक्ता का आरोप था कि 41,610 सिपाहियों के पद वर्ष 2013 में विज्ञापित हुए। इनकी परीक्षा हुई जिसमें 34,000 आवेदक इटावा व मैनपुरी जिलों के उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। इससे पता चलता है कि चयन में धांधली हुई है।
अदालत ने फिर से इसकेलिए वक्त देकर सरकारी वकील से पूछा है कि मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करने में आखिर देरी की वजहें क्या हैं? अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।
जस्टिस देवेन्द्र कुमार अरोड़ा ने मंगलवार को यह आदेश 31 अभ्यर्थियों की लंबित याचिका पर दिया। इसमें चयन प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाकर इसे रद्द किए जाने की गुजारिश की गई है।
याचियों के अधिवक्ता विवेक पांडेय के मुताबिक पहले कोर्ट ने सरकारी वकील के आग्रह पर सरकार से निर्देश लेने को हफ्ते भर का वक्त दिया था। ‘निर्देश’ प्राप्त न होने से सरकार का पक्ष नहीं पेश किया जा सका।
इसके लिए कोर्ट ने फिर मौका दिया है। याचियों के अधिवक्ता का आरोप था कि 41,610 सिपाहियों के पद वर्ष 2013 में विज्ञापित हुए। इनकी परीक्षा हुई जिसमें 34,000 आवेदक इटावा व मैनपुरी जिलों के उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। इससे पता चलता है कि चयन में धांधली हुई है।
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