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शिक्षकों की भर्ती के लिए अब तक क्या किया : हाईकोर्ट

शिक्षकों की भर्ती के लिए अब तक क्या किया
लखनऊ (ब्यूरो)। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सूबा में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए मार्च 2013 में सुनाए गए फैसले पर किए गए अमल को लेकर राज्य सरकार से 14 मई को रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने कहा, राज्य सरकार यह भी बताए कि अब तक शिक्षकों की भर्ती के लिए उसने क्या किया। साथ ही कहा कि संबंधित मामले पर राज्य की कैबिनेट महीने भर में गौर करे।
जस्टिस अजय लांबा व जस्टिस अख्तर हुसैन खां की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ. सुरेश कुमार पांडेय की याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार अगली सुनवाई पर इस मामले में कैबिनेट के निर्णय और शिक्षकों की भर्ती को लेकर अब तक क्या किया, इसकी जानकारी कोर्ट को दे। उधर, राज्य सरकार की ओर से उच्च शिक्षा सचिव अनिल गर्ग का हलफनामा फैसले पर अमल केसंबंध में दाखिल किया गया। गौरतलब है कि कोर्ट ने बेहतर उच्च शिक्षा दिए जाने केलिए हर विषय के हर सेक्शन में शिक्षक मुहैया करवाने केनिर्देश राज्य सरकार को दिए थे। अदालत के पहले के इस फैसले केपालन को लेकर गत 3 अप्रैल को यह मामला सूचीबद्ध था।
उच्च शिक्षा में सुधार का मामला
हफ्ते भर में पक्ष पेश करे सरकार- हाईकोर्ट



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