एडेड स्कूलों में खाली पदों का ब्यौरा नहीं देना पड़ेगा भारी
लखनऊ (ब्यूरो)। शासन के बार-बार निर्देश के बाद भी जिला विद्यालय निरीक्षक सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में रिक्त प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों का ब्यौरा देने से बच रहे हैं। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने जिलों को भेजे निर्देश में यह स्पष्ट कर दिया है कि 30 जून तक जिलेवार रिक्तियों की सूचना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास अनिवार्य रूप से भेजना होगा। इसके बाद भी सूचना न भेजने वाले अधिकारी दंडित होंगे।
माध्यमिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती का अधिकार चयन बोर्ड के पास है। इसके लिए जिलेवार रिक्तियों की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक से तैयार कराते हुए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजने की व्यवस्था है। इसके बाद भी जिला विद्यालय निरीक्षकों की साठ-गांठ से स्कूल प्रबंधन प्रवक्ता व प्रशिक्षित शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर वेतन देने लगते हैं। यही कारण है कि शासन के बार-बार निर्देश के बाद भी रिक्तियों की सूचना चयन बोर्ड को नहीं भेजी जाती।
प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मंडलीय उप निदेशक तथा जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे निर्देश में कहा है कि चयन बोर्ड को रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यक्रम जारी करना है। इसलिए रिक्त पदों की सूचना शीघ्र भेजें। लापरवाही पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उप शिक्षा निदेशक ही सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों के शिक्षकों व प्रधानाचार्य की पेंशन स्वीकृत करता है, इसलिए वही रिक्त पदों की सूचना चयन बोर्ड को उपलब्ध कराएगा।
क्यों नहीं हुई जॉइनिंग
माध्यमिक शिक्षा निदेशक अवध नरेश शर्मा ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजकर पूछा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों की स्कूलों में जॉइनिंग क्यों नहीं हो पा रही है। जिला विद्यालय निरीक्षकों से इसकी स्थिति स्पष्ट करते हुए निदेशालय को जानकारी दी जाए। इस संबंध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को जानकारी देनी है, इसलिए सूचना उपलब्ध कराने में कोताही न बरती जाए।
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लखनऊ (ब्यूरो)। शासन के बार-बार निर्देश के बाद भी जिला विद्यालय निरीक्षक सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में रिक्त प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों का ब्यौरा देने से बच रहे हैं। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने जिलों को भेजे निर्देश में यह स्पष्ट कर दिया है कि 30 जून तक जिलेवार रिक्तियों की सूचना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास अनिवार्य रूप से भेजना होगा। इसके बाद भी सूचना न भेजने वाले अधिकारी दंडित होंगे।
माध्यमिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती का अधिकार चयन बोर्ड के पास है। इसके लिए जिलेवार रिक्तियों की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक से तैयार कराते हुए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजने की व्यवस्था है। इसके बाद भी जिला विद्यालय निरीक्षकों की साठ-गांठ से स्कूल प्रबंधन प्रवक्ता व प्रशिक्षित शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर वेतन देने लगते हैं। यही कारण है कि शासन के बार-बार निर्देश के बाद भी रिक्तियों की सूचना चयन बोर्ड को नहीं भेजी जाती।
प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मंडलीय उप निदेशक तथा जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे निर्देश में कहा है कि चयन बोर्ड को रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यक्रम जारी करना है। इसलिए रिक्त पदों की सूचना शीघ्र भेजें। लापरवाही पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उप शिक्षा निदेशक ही सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों के शिक्षकों व प्रधानाचार्य की पेंशन स्वीकृत करता है, इसलिए वही रिक्त पदों की सूचना चयन बोर्ड को उपलब्ध कराएगा।
क्यों नहीं हुई जॉइनिंग
माध्यमिक शिक्षा निदेशक अवध नरेश शर्मा ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजकर पूछा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों की स्कूलों में जॉइनिंग क्यों नहीं हो पा रही है। जिला विद्यालय निरीक्षकों से इसकी स्थिति स्पष्ट करते हुए निदेशालय को जानकारी दी जाए। इस संबंध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को जानकारी देनी है, इसलिए सूचना उपलब्ध कराने में कोताही न बरती जाए।
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