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शिक्षा मित्रों के समायोजन मामले की सुनवाई शुरू : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Latest updates

इलाहाबाद(ब्यूरो)। करीब सवा लाख शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने की प्रदेश सरकार की नीति के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट की विशेष नामित पीठ ने सुनवाई प्रारंभ कर दी है। शुक्रवार को मुख्य न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई प्रारंभ की।
शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने पर रोक लगाते हुए सुप्रीमकोर्ट ने इस प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करने का हाईकोर्ट को निर्देश दिया है।

शिवम् राजन सहित इस मामले में दाखिल सैकड़ों याचिकाओं के बंच पर तीन सदस्यीय न्यायपीठ सभी पहलुओं पर सुनवाई करेगी। याचिकाओं में मुख्य विवाद शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने के लिए बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में किया गया संशोधन है। याचिकाओं मेें संशोधन की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। प्रदेश सरकार ने संशोधन के जरिए शिक्षा मित्रों को बिना टीईटी उत्तीर्ण किए सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर लिया। यह प्रक्रिया अभी जारी थी तभी सुप्रीमकोर्ट ने आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
पूर्णपीठ के समक्ष प्रश्न है कि क्या बिना टीईटी उत्तीर्ण किए बिना शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाना उचित है जबकि एनसीटीई ने इसे सहायक अध्यापक पद चयन के लिए अनिवार्य अर्हता बनाया है। हाईकोर्ट की पूर्णपीठ के फैसले में टीईटी की अर्हता को अनिवार्य माना है। बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन की वैधता पर भी सुनवाई होगी। सुनवाई सोमवार सात सितंबर को भी जारी रहेगी। याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा सुनवाई कर रहे हैं।

तीन जजों की बेंच कर रही है सुनवाई

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