हम संविदा कर्मी नहीं हैं‼ शिक्षामित्र संगठन

पिछले कुछ दिनों से उमादेवी केस पर लगातार पोस्ट्स आ रही हैं और चर्चा हो रही है। अब चूँकि हम ये नहीं मानते कि हम संविदा कर्मी नहीं हैं तो फिर हम क्या हैं हमारा जॉब प्रोफाइल तो एक टीचर का है लेकिन वर्किंग कंडीशन कांट्रैक्टअल बताई गई हैं।
यहाँ कांट्रैक्टअल का अर्थ यहाँ संविदा कदापि नहीं है। यहाँ कांट्रैक्टअल का अर्थ अनुबंधित से है।
⚖तो क्या हम अनुबंधित शिक्षक हैं❓
आइये इस पर विचार करें। कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा:-
एक contarct एक enforcable कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के दो या दो से अधिक लोगों के बीच है। यह एक वैध कानूनी दस्तावेज़ है कि स्वेच्छा में चले गए है और जानबूझकर है।
⚖क्या हम अनुबंधित शिक्षक हैं ये जानने के लिए हमने indian contract act का अध्ययन किया
तो हमने पाया कि हम संविदा/अनुबंधित शिक्षक थे किन्तु ये कुछ वर्षों के लिए ही थे।
और भारत सरकार के अनुबंध संबंधी अधिनयम की धारा 2जे के अनुसार ये करार शून्य हुए बरसों बीत चुके हैं।
बल्कि कई अर्थों में तो हमारा अनुबंध विधिक रूप से शून्य ही था।
✍🏼अब जबकि हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि हम अनुबंधित शिक्षक भी नहीं हैं और न ही हमें ठेके पे रखा गया था तो फिर हमारी वैधानिक स्थिति तत्कालीन परिस्थितियों में क्या रही और क्या है❓
⚖आइये अब इस पर चर्चा करें।
जैसाकि हमने कल लिखा था कि
We are appointed in pleasure of governor.
अब आगे
in the case of Satis Anand v. Union of India, The Supreme Court stated that the State can enter into contracts of temporary employment and impose special terms in each case, provided they are not inconsistent with the Constitution, and those who chose to accept those terms and enter into the contract are bound by them, even as the State is bound.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के अधीन हम ये तथ्य बड़े दावे के साथ कहते हैं।
जब हम ये सिद्ध कर देते हैं तो प्रश्न पुनः जीवित हो जाता है कि शिक्षमित्र पद सिविल पोस्ट नहीं है।जैसाकि सीजे ने भी कहा क्योंकि हम नियमावली 1981 में शामिल नहीं किये गए।
ऐसे में हम कह सकते हैं कि हम para teacher हैं जो आभासी रूप से अनुबंधित थे।
The term ‘para’ has many connotations. In terms of qualifications, all teachers will have to have the same qualification in five years, so there can be no less qualified ‘para’ teachers after five years. It can also mean contractual. That is covered by service rules and conditions, and since teachers are mostly state government employees that is a preserve of state governments and as per the Act will be prescribed by them.
यहाँ हम कह सकते हैं कि आरटीई एक्ट आ जाने के बाद हम प्रशिक्षु शिक्षक हो गए। और वर्तमान में पूर्ण शिक्षक।
✍🏼चूँकि शिक्षामित्र पदं को अब तक किसी भी कोर्ट ने परिभाषित नहीं किया है। सिर्फ ये कहा है कि ये सिविल पोस्ट नहीं है।
ऐसे में हम 1 अप्रैल 2010 से शिक्षक ही हैं कोई संविदा कर्मी नहीं।
★आजीविका और मान सम्मान से कोई समझौता नहीं।।

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