हिमांचल प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष २००३ में हिमांचल प्रदेश सहायक अध्यापक/प्राइमरी असिस्टेंट टीचर(PAT) योजना के तहत लगभग ३४८२ पैट टीचर की नियुक्ति विद्यालयों में रिक्त पदों
क्लॉज 5 में नियुक्ति का तरीका और सेवा शर्ते रखी गई, जो निम्न है:
5(A).. सभी नियुक्तियाँ ग्राम पंचायत स्तर पर होगी, जिनका आधार शिक्षक छात्र-अनुपात होगा! जैसा कि उत्तर प्रदेश में भी था!
5(D).... पैट टीचर की नियुक्ति/चयन केवल एक शैक्षिक सत्र क् लिये होगा, जो केवल १० माह के लिये होगा उत्तर प्रदेश में ११ माह था!
5(E).... पैट टीचर अगले सत्र के लिये सहमति पत्र ग्राम पंचायत के द्वारा प्राप्त करेगा! जैसा की उत्तर प्रदेष में भी था!!
5(G).... प्रत्येक सत्र का नवीनीकरण लिखित होगा!!
जैसा कि उत्तर प्रदेश में भी था!
5(H)..... पैट टीचर केवल ग्राम पंचायत का कर्मचारी रहेगा, पंचायत के सभी आदेश उसे मानने होंगे!!
5(J)..... पैट टीचर पर कार्यवाही ग्राम पंचायत करने की अधिकारी होगी!!
क्लॉज 9 के अन्तर्गत नियुक्ति और दण्ड देने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास ही होगा!!
क्लॉज 12 के अन्तर्गत प्रत्येक पैट टीचर एनेक्जर-1 में शपथ पत्र देगा चयन के समय, जिसमें वह कभी भी JBT पदों पर नियमित/समायोजित होने की मांग भविष्य में नही करेगा!
जैसा कि उत्तर प्रदेश में भी था!
इसके अलावा वहाँ पर उस समय प्राइमरी सहायक अध्यापक बनने के लिये १०+२ होना ५०% के साथ, और दो वर्षीय JBT प्रशिक्षण होना था.....पैट टीचर की नियुक्ति में प्रतिशत का कोई उल्लेख नहीं था!!
वहाँ पर नियुक्ति जैसे कि उ०प्र० में भी ग्राम पंचायत के व्यक्ति को वरीयता दी गई थी, संविधान के अनुच्छेद १६(३) के अन्तर्गत आती है... जिससे सामान अवसर का हनन हुआ है!!
Himachal Pradesh, Primary Education Department, Junior Basic Trained Teacher, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2000, यह नियमावली थी हिमांचल में जैसे अपने यहाँ १९८१ नियमावली है पैट टीचर की नियुक्ति उक्त नियमावली के अंतर्गत नही है!!............. *(उक्त तथ्य सिंगल बेंच के आर्डर के आधार पर है जो दिनांक १८ अक्तूबर २०१२ में हाईकोर्ट शिमला ने दिया था)*
नोट:- कोई भी प्रतिक्रिया से पहले हाईकोर्ट आर्डर जरूर देखे
धन्यवाद!!
*मिशन सुप्रीम कोर्ट* और सहयोगी साथी
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क्लॉज 5 में नियुक्ति का तरीका और सेवा शर्ते रखी गई, जो निम्न है:
5(A).. सभी नियुक्तियाँ ग्राम पंचायत स्तर पर होगी, जिनका आधार शिक्षक छात्र-अनुपात होगा! जैसा कि उत्तर प्रदेश में भी था!
5(D).... पैट टीचर की नियुक्ति/चयन केवल एक शैक्षिक सत्र क् लिये होगा, जो केवल १० माह के लिये होगा उत्तर प्रदेश में ११ माह था!
5(E).... पैट टीचर अगले सत्र के लिये सहमति पत्र ग्राम पंचायत के द्वारा प्राप्त करेगा! जैसा की उत्तर प्रदेष में भी था!!
5(G).... प्रत्येक सत्र का नवीनीकरण लिखित होगा!!
जैसा कि उत्तर प्रदेश में भी था!
5(H)..... पैट टीचर केवल ग्राम पंचायत का कर्मचारी रहेगा, पंचायत के सभी आदेश उसे मानने होंगे!!
5(J)..... पैट टीचर पर कार्यवाही ग्राम पंचायत करने की अधिकारी होगी!!
क्लॉज 9 के अन्तर्गत नियुक्ति और दण्ड देने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास ही होगा!!
क्लॉज 12 के अन्तर्गत प्रत्येक पैट टीचर एनेक्जर-1 में शपथ पत्र देगा चयन के समय, जिसमें वह कभी भी JBT पदों पर नियमित/समायोजित होने की मांग भविष्य में नही करेगा!
जैसा कि उत्तर प्रदेश में भी था!
इसके अलावा वहाँ पर उस समय प्राइमरी सहायक अध्यापक बनने के लिये १०+२ होना ५०% के साथ, और दो वर्षीय JBT प्रशिक्षण होना था.....पैट टीचर की नियुक्ति में प्रतिशत का कोई उल्लेख नहीं था!!
वहाँ पर नियुक्ति जैसे कि उ०प्र० में भी ग्राम पंचायत के व्यक्ति को वरीयता दी गई थी, संविधान के अनुच्छेद १६(३) के अन्तर्गत आती है... जिससे सामान अवसर का हनन हुआ है!!
Himachal Pradesh, Primary Education Department, Junior Basic Trained Teacher, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2000, यह नियमावली थी हिमांचल में जैसे अपने यहाँ १९८१ नियमावली है पैट टीचर की नियुक्ति उक्त नियमावली के अंतर्गत नही है!!............. *(उक्त तथ्य सिंगल बेंच के आर्डर के आधार पर है जो दिनांक १८ अक्तूबर २०१२ में हाईकोर्ट शिमला ने दिया था)*
नोट:- कोई भी प्रतिक्रिया से पहले हाईकोर्ट आर्डर जरूर देखे
धन्यवाद!!
*मिशन सुप्रीम कोर्ट* और सहयोगी साथी
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